Narada Sting Operation: TMC नेताओं को मिली ज़मानत, CBI की हिरासत की अर्जी हुई खारिज
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Narada Sting Operation: TMC नेताओं को मिली ज़मानत, CBI की हिरासत की अर्जी हुई खारिज

नारदा स्टिंग मामले (Narada scam) की जाँच कर रही सीबीआई (CBI) ने सोमवार सुबह तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं समेत चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था

साभार: PTI

कोलकाता: CBI की स्पेशल अदालत ने नारदा स्टिंग मामले में गिरफ़्तार तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं को ज़मानत दे दी है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज अनुपम मुखोपाध्याय की अदालत में लगभग डेढ़ घंटे वर्चुअली सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से ऑनलाइन 48 पेज की चार्जशीट दायर की गई और TMC के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की अर्जी दाखिल की गई.

सीबीआई की अदालत ने ममता बनर्जी को दो वज़ीर समते चारों नेताओं की हिरासत की अर्जी खारिज कर दी और जमानत देने का हुक्म दिया है. 50 हजार रुपये के निजी बांड पर जमानत की मंजूरी दी गई.

क्या है मामला
गौरतलब है कि नारदा स्टिंग मामले की जाँच कर रही सीबीआई (CBI) ने सोमवार सुबह तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं समेत चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था. इनमें दो वज़ीर भी शामिल हैं. इन सभी नेताओं को उनके घर से निजाम पैलेस में मौजूद सीबीआई दफ़्तर ले जाया गया था और वहाँ उनकी गिरफ़्तारी की गई थी.

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इन नेताओं में दो मंत्रियों फ़िरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा पूर्व मंत्री और अब बीजेपी नेता शोभन चटर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा भी शामिल थे. इससे पहले गवर्नर जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सीबीआई को इन नेताओं के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर करने की इजाज़त दी थी.

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TMC ने किया था कोर्ट जने का एलान
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेताओं की गिरफ़्तारी को लेकर अदालत जाने फैसला किया था.  टीएमसी के रुक्ने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने ये जानकारी दी थी.

टीएमसी रुक्ने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने सहाफियों से बातचीत में कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा था कि कोरोना के दौर में पुलिस किसी को बेवजह हिरासत में न ले या गिरफ्तार न करे. इसके बावजूद सीबीआई और पुलिस ने हमारे चार नेताओं को गिरफ़्तार किया है."

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