मदीना में भीख मांगने पर बांग्लादेशी हज यात्री गिरफ्तार, भिखारी को लेकर ये है सऊदी कानून
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मदीना में भीख मांगने पर बांग्लादेशी हज यात्री गिरफ्तार, भिखारी को लेकर ये है सऊदी कानून

Bangladeshi Hajj pilgrim arrested: सऊदी अरब ने भीख मांगने से निपटने के लिए नए सख्त नियमों को मंजूरी दी है.

मदीना में भीख मांगने पर बांग्लादेशी हज यात्री गिरफ्तार, भिखारी को लेकर ये है सऊदी कानून

Begging during Hajj: सऊदी अरब में हज यात्रा (Hajj Yatra) के दौरान इस बार एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया. वहां एक बांग्लादेशी शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है कि उन्होंने वहां भीख मांगी. हालांकि में बांग्लादेश हज मिशन (Bangladesh Hajj Mission) ने बॉन्ड साइन कर आरोपी शख्स को रिहा करा लिया है. 

सऊदी के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
बताया जा रहा है कि ये घटना 22 जून का है. सऊदी पुलिस ने उस बांग्लादेशी शहरी को 22 जून को मदीना में भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया था. वह लोगों से कह रहा था कि उसके पैसों का बैग किसी ने चुरा लिया है. इस मामले में सऊदी के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बांग्लादेशी हज एजेंसी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना हज और उमरा कानून 2021 की धारा 13 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. वहीं बांग्लादेश की हुकूमत ने भी इस मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं.

सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है
मामला ये है कि सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है और ये हज यात्रियों पर भी लागू होता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने देश में भीख मांगने को रोकने के लिए सख्त नियम और कानून भी बनाए हैं. सऊदी कानून के मुताबिक, अगर कोई शख्स वहां भीख मांगता पकड़ा जाता है तो उसके लिए एक साल की सजा या एक लाख सऊदी रियाल जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों. एक लाख सऊदी रियाल की कीमत भारत में करीब लाख बनती है.

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भिखारियों की मदद करना भी गुनाह है
सऊदी में सिर्फ भिखारियों के लिए ही कानून नहीं है, बल्कि अगर किसी ने किसी भिखारी की भीख मांगने में मदद की और उसे भीख मांगने पर उकसाया तो ऐसे शख्स को भी जेल हवा खानी पड़ेगी है. सऊदी कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा छह महीना जेल की सजा होगी या फिर 50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा.

गैर-सऊदी भिखारी पर ये नियम भी लागू होगा
अगर भिखारी सऊदी शहरी नहीं तो उसे जेल की सजा काटने और जुर्माना भरने के बाद निर्वासित किया जाएगा. उसे काम के लिए देश में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, गैर-सऊदी भिखारी जो सऊदी महिलाओं के पति या बच्चे हैं, उन्हें निर्वासन से छूट दी जाएगी.

कानून के बावजूद नहीं रुका है भीख मांगना
सऊदी में भीख मांगने को लेकर इतना सख्त कानून के होने के बावजूद वहां इस पर रोक लग गई है, ऐसा नहीं है. सरकार की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में सुरक्षा बलों ने 22 मार्च, 2022 और 30 मार्च, 2022 के बीच 3,719 भिखारियों को गिरफ्तार किया है.

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