Smoking In Car: क्या कार में शीशे बंद करके सिगरेट पीने पर भी कट जाएगा चालान? पुलिस के रोकने से पहले ही जान लें नियम
Advertisement
trendingNow11227325

Smoking In Car: क्या कार में शीशे बंद करके सिगरेट पीने पर भी कट जाएगा चालान? पुलिस के रोकने से पहले ही जान लें नियम

Rules About Smoking In Car: कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या कार के अंदर बैठकर सिगरेट पीना भी अपराध माना जाएगा या इसे लेकर भी चालान कट सकता है?

क्या कार में शीशे बंद करके सिगरेट पीने पर भी कट जाएगा चालान? तुरंत जानें नियम

Challan For Smoking In Car: कोई भी व्यक्ति जब कार खरीदता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं. लेकिन, कुछ मुख्य कारण यह होते हैं कि एक तो वह कार के जरिए ज्यादा आरामदायक स्थिति में यात्रा कर सकता है, इसके अलावा कार में ज्यादा प्राइवेसी मिल जाती है जबकि बाइक या स्कूटर के साथ ऐसा नहीं हो पाता है. लेकिन, कार में सफर करते समय आपको जो प्राइवेसी मिलती है, उसका मतलब यह नहीं कि आप उस प्राइवेसी में कुछ भी कर सकता है क्योंकि आपकी कार सार्वजनिक स्थल पर होती है यानी आपकी कार के आसपास और भी कई लोग होते हैं, इसीलिए, आपको सामाजिक मर्यादा और कानूनी रूप से बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका चालान कट सकता है और उसके अपराध के हिसाब से अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- पहनते ही बर्फ जैसी ठंडी हो जाएगी जैकेट, बाइक चलाते वक्त लगेगा जैसा AC चल रही हो!

इस बात की जानकारी तो सभी को है कि कार में सफर करते समय या सार्वजनिक स्थल पर जब कार खड़ी हो, तो उस समय कार के अंदर बैठकर शराब पीना कानूनी रूप से अपराध है. लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या कार के अंदर बैठकर सिगरेट पीना भी अपराध माना जाएगा या इसे लेकर भी चालान कट सकता है? दरअसल, बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं, ऐसे में इन लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इस बारे में ज्यादा बातें नहीं होती हैं.

यह भी पढ़ें- DL से मिला छुटकारा! जहां मर्जी घुमाएं गाड़ी, कभी नहीं कटेगा चालान!

ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में कार में धूम्रपान करना अवैध है. एमवी अधिनियम की धारा डीएमवीआर 86.1(5)/177 के तहत पहली बार धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 100 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपये तक का जुर्माने लग सकता है. हालांकि, यह नियम सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित है. लेकिन, यह नियम पब्लिक प्लेस में धूम्रपान को रोकने के लिए है.

लाइव टीवी

Trending news