PUC certificate in delhi: दिल्ली सरकार ने 12 अक्टूबर को इस नियम का ऐलान किया था. इसके मुताबिक, बिना Pollution-under-control यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलेगा. हालांकि अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग के चलते फिलहाल फैसले पर रोक लगा दी गई है.
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PUC on Petrol Pump mandatory: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने फ्यूल खरीदने के लिये प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र (PUC) अपने साथ रखने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह नियम 25 अक्टूबर से लागू होना था. इससे पहले दिल्ली सरकार ने 12 अक्टूबर को इस नियम का ऐलान किया था. इसके मुताबिक, बिना Pollution-under-control यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के ग्राहकों को ईंधन नहीं मिलेगा. हालांकि अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग के चलते फिलहाल फैसले पर रोक लगा दी गई है.
गोपाल राय ने कहा, “डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं... इन पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा.” मंत्री ने कहा कि फिलहाल 25 अक्टूबर से इस आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है. सरकार ने पहले वाहन मालिकों से कहा था कि वे 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से अपने साथ वैध पीयूसीसी रखें. सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण में 28 फीसदी योगदान गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है.
इसलिए भी जरूरी है PUC
बता दें कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक अप्रूवल है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुंआ प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है. इसके लिए आपको एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी भी मांग सकते हैं. सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 17 लाख से ज्यादा गाड़ियों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत जिन वाहन मालिकों के पास वैध पीयूसीसी नहीं होगा, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या छह महीने की सज़ा दी जा सकती है या दोनों हो सकते हैं.
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