आज से हम सबकी जिंदगी में कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं. बैंकिंग से लेकर ड्राइविंग तक, मिठाई से लेकर दवाई तक और हॉस्पिटल वार्ड से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड तक कई चीजों के लिए नियम आज से बदल गए हैं. हम आपको उन 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज से लागू हो चुके हैं.
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नई दिल्ली: आज से हम सबकी जिंदगी में कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं. बैंकिंग से लेकर ड्राइविंग तक, मिठाई से लेकर दवाई तक और हॉस्पिटल वार्ड से लेकर आपके क्रेडिट कार्ड तक कई चीजों के लिए नियम आज से बदल गए हैं. हम आपको उन 10 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज से लागू हो चुके हैं. हालांकि हमने इन बदलावों की जानकारी आपको पहले भी दी है. लेकिन ये बदलाव एक पेज पर आपके सामने रहें इसलिए हम इन्हें संक्षिप्त रूप में एक बार फिर आपके सामने रख रहे हैं. तो इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद रखें.
आज से बदल रहे हैं ये 10 बड़े नियम
1. RC, ड्राइविंग लाइसेंस की फिजिकल कॉपी जरूरी नहीं
अब आपको गाड़ी चलाते समय अपने साथ RC की फिजिकल कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. इनकी सॉफ्ट कॉपी रखने से भी आपका काम चल जाएगा. यानि अगली बार जब ट्रैफिक पुलिस आपसे RC की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे तो आप अपने मोबाइल से उसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. ये सॉफ्ट कॉपी आप केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल या ऐप Digi locker या m parivahan में रख सकते हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कई अहम बदलाव किए हैं. सरकार आज से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटाइज कर रही है.
2. ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन...
गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन अगर आप रास्ता देखने के लिए नैविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इसमें शर्त ये है कि नैविगेशन से ड्राइवर का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए. किसी और काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी.
3. बदल गए स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियम
आज से हेल्थ इंश्योरेंस का स्वरूप पूरी तरह बदलने जा रह है, एक बार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के बाद बीमा कंपनियां मनमर्ज़ी से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी. कई अहम बीमारियों के लिए पॉलिसी लेने के बाद वेटिंग पीरियड भी घटेगा, आपने लगातार 8 साल तक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो कंपनी किसी भी कमी के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी. हेल्थ कवर में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के लिए इलाज का क्लेम मिलेगा. कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियों की संख्या घटकर 17 हो गई है. सभी कंपनियों में कवर के बाहर वाली स्थायी बीमारियां एक समान होंगी. हालांकि इसका असर प्रीमियम की दरों में बढ़ोतरी के तौर पर भी दिख सकता है
4. LPG कनेक्शन अब फ्री में नहीं मिलेगा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सरकार गरीबों को गैस कनेक्शन फ्री में देती है, लेकिन इसकी मियाद 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है, यानी आज से LPG कनेक्शन फ्री में नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि कैबिनेट ने फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. कोरोना संकट से खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने मार्च में 8 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं को साल में तीन LPG सिलेंडर मुफ्त में देने का ऐलान किया था.
5. विदेश घूमना, विदेश में पैसा भेजना महंगा
अगर आपने विदेश घूमने के लिए कोई टूर पैकेज बुक किया है या विदेश में पैसा भेजा है तो इस पर आपको टैक्स चुकाना होगा. आज से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक एक साल में 7 लाख से ज्यादा के विदेशी रेमिटेंस पर 5 परसेंट TCS (Tax collected at source) चुकाना होगा. RBI ने Liberalised Remittance Scheme (LRS) में ये बदलाव किया है. अगर आपने कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदा है तो उस पर भी आपको 5 परसेंट TCS चुकाना होगा.
6. ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स वसूलेंगे 1% टैक्स
आज से टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (Tax Collected at Source) को लेकर नया नियम लागू हुआ है. नए नियम के मुताबिक, किसी भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि वह गुड्स और सर्विस सेल पर एक परसेंट TCS काटे. वित्त अधिनियम 2020 में इनकम टैक्स कानून 1961 में एक नई धारा 194-O जोड़ी गई है. इसके तहत ई- कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि उसके डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिये होने वाले माल, सर्विसेज या दोनों के कुल मूल्य पर एक परसेंट की दर से इनकम टैक्स लेना होगा.
7. बासी मिठाई नहीं बेच सकेंगे हलवाई
जैसे पैकेज्ड फूड पर Best before की तारीख लिखी होती है, अब उसी तरह हमारे देश के हलवाइयों को भी अपनी मिठाइयों पर ये 'Best Before Date' या Expiry Date बताना होगा. ये उनकी दुकान पर मौजूद सभी पैक्ड और खुली मिठाइयों पर लागू होगा. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जो आज से लागू हो चुके हैं.
8. अब टीवी भी महंगा होगा
अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि आज से LED/LCD के लिए ओपन सेल पैनेल्स पर 5 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ओपन सेल पैनेल्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है. इन पर एक साल के लिए मिल रही छूट 30 सितंबर को खत्म हो गई.
9. क्रेडिट, डेबिट कार्ड के नियम बदले
RBI ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए कुछ नए नियम जारी किए हैं जो लागू हो चुके हैं. अब बैंक्स अपने आप कार्ड्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधाएं नहीं दे सकेंगे. इसके लिए ग्राहकों की डिमांड पर ही उन्हें ये सुविधा दी जाएगी. यानी आज से आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ PoS (Point of Sale) से पेमेंट करने या ATM से पैसा निकालने में ही कर सकेंगे. इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन लिमिट, ATM, PoS और ऑनलाइन लेन-देन को भी खुद ही बंद या चालू कर सकेंगे. ये बदलाव सभी मौजूदा कार्ड्स, नए कार्ड्स या रीन्यू कार्ड्स पर लागू होगा.
10. सरसों के तेल को किसी दूसरे तेल में मिलाने पर रोक
फूड रेगुलेटर FSSAI ने सरसों के तेल को किसी दूसरे कुकिंग ऑयल के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि आज से लागू हो चुका है. नियमों के मुताबिक खाद्य तेल निर्माताओं या प्रोसेसर, जिनके पास सरसों के तेल के साथ मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन का लाइसेंस है, उन्हें सरसों के तेल/सरसों के बीज या किसी अन्य खाद्य तेल के अपने मौजूदा स्टॉक को अन ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के रूप में बेचने का निर्देश दिया गया है.
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