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नई दिल्ली: 7th Pay Commission: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) ने 20 सितंबर को एक मेमोरेंडम जारी कर बड़ी जानकारी है. सीपीएफ बेनिफिशरीज जो जीवित हैं उनका डीआर 312 परसेंट से बढ़ा कर अब 356 फीसदी (DR Hike) कर दिया गया है. इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो लोग 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए हैं.
यानी त्योहारी सीजन के पहले पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले हो गई है. इसी के साथ आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों को रिवाइज्ड डीआर (DR Hike) 1 जुलाई 2021 से दिया जाएगा. 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से सीपीएफ लाभार्थियों की तीन किस्तें बाकी थी.
विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, सीपीएफ बेनिफशिरीज के लिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट बढ़ाने का फैसला 5वें सीपीसी सीरीज के तहत हुआ है. यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुका है. सीपीएफ बेनिफिशरीज के ग्रुप ए, बी, सी और डी के अंतर्गत 3000, 1000, 750 और 650 रुपये के आधार पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है.यह रूल 4 जून 2013 से है.
अब पेंशनर्स का डीआर यानी महंगाई राहत 312 फीसदी से बढ़ाकर 356 फीसदी का दिया है. इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों की एक अन्य श्रेणी के लिए डीआर को 304 फीसदी से 348 फीसदी किया गया है. यानी दिवाली के पहले ही पेंशनर्स के लिए रोशनी या गई है.
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जिस लाभार्थी की विधवा और बच्चों को प्रत्येक माह 645 रुपए का एक्स ग्रेशिया दी जाती है। यह रूल उन लोगों के लिए है जो
1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए लोगों पर विधवा और बच्चों को प्रत्येक माह 645 रुपये का एक्स ग्रेशिया मिलता है, उन सभी पर यह नियम लागू होता है. इसके अलावा सीपीएफ फायदों के साथ जो सरकारी कर्मचारी 18 नवंबर 1960 से पहले रिटायर हो गए थे और वे 654, 659, 703 और 965 रुपए एक्स ग्रेशिया की कैटगरी में हैं, उन्हें 348 फीसदी मिलेगा.
लंबे समय के इंतजार के बाद, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ाया है. जो एक जुलाई 2021 से लागू कर दिया गया है. यह इजाफा बेसिक पेंशन में किया गया है. आपको बता दें कि पहले डीए 17 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही डीआर में भी इजाफा किया गया है, इसे भी 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया गया है.
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1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 - बेसिक सैलरी का 21%
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 - बेसिक सैलरी का 24%
1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 - बेसिक सैलरी का 28%
सीसीएस (CCS) पेंशन नियम 1972 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के आदेश छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट की गणना करते समय लागू रहेंगे.
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