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नई दिल्ली: 30 सितंबर तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य (PAN-Aadhar Link) है. अगर अब तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले कर लें वरना आपको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. यह नियम धारा 234एच (आयकर कानून 1961 में जोड़े गए) के कारण हुआ है. सरकार ने इसे 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है. पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून थी.
सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर रखा है. अगर आप निर्धारित डेट (Pan Aadhaar Link Last Date) से पहले अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. आइये आपको बताते हैं कि आधार को पैन (Pan-Aadhaar Link Status) से लिंक कैसे करते हैं. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति लास्ट डेट तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन बेकार हो जाएगा.
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1. अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं.
2. सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in की अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
3. यहां नीचे 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें
4. अपने स्टेट्स को देखने के लिए 'Click here' पर क्लिक करें.
5. अब यहां आप अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरें.
6. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number लिखा दिखाई देगा.
7. लेकिन अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आप इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.
8. अब आप Link Aadhaar पर क्लिक करें.
9. अब आप यहां अपनी डिटेल्स भरें.
10. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा. ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी.
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