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नई दिल्ली: EPFO Aadhaar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. दरअसल, EPFO ने सभी EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता है तो उसके नियोक्ता (Employer) का PF योगदान रोक दिया जाएगा. आपको बता दें कि EPFO ने 15 जून को आधार और UAN को लिंक करने की डेडलाइन 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी. अब इसकी नई डेडलाइन 1 सितंबर 2021 है.
जो PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे उनमें नियोक्ता ECR (Electronic Challan cum Return) दाखिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनका PF योगदान नहीं हो सकेगा. EPFO ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को आधार लिंकिंग के लिए सूचित कर दिया है. EPFO ने सभी नियोक्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वो अपने सभी आधार वेरिफाइड EPF अकाउंट होल्डर्स का UAN ले लें. नए नियम के तहत अब एंप्लॉयर को आपके अकाउंट को आधार से वेरीफाई कराने की जिम्मेदारी दी गई है. इसलिए अब EPF अकाउंट होल्डर्स को अपनी कंपनी से EPFO गाइडलाइंस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और अगर कंपनी ने उनके EPF अकाउंट और UAN का आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसे तुरंत पूरा कर लें.
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इसके अलावा अगर आपका PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप EPFO की दूसरी सर्विसेज का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 142 के तहत यह आदेश जारी किया है. जिन कर्मचारियों ने अबतक अपना PF अकाउंट और आधार लिंक नहीं किया है उन्हें आज ही ये काम निपटा देना चाहिए, इसके लिए आपको कहीं जाना की जरूरत नहीं है. ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं.
1. सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
2. इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा.
3. आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है.
4. आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा.
5. आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें
6. फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें
7. फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा.
8. वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा.
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