Bank of Baroda News: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) सस्ते में घर बेच रहा है. बीओबी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ई-ऑक्शन (BoB E-Auction) किया जा रहा है.
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Bank of Baroda Mega E-Auction: इस बार फेस्टिव सीजन में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास में अच्छा मौका है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) सस्ते में घर बेच रहा है. बीओबी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ई-ऑक्शन (BoB E-Auction) किया जा रहा है. इस मेगा ऑक्शन में आप घर के लिए बोली लगा सकते हैं.
इस ऑक्शन में बैंक की तरफ से कई तरह की प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है. इसमें घर से लेकर लैंड तक शामिल है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं.
बीओबी ने किया ट्वीट
Bank of Baroda ने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आपके पास में सस्ती संपत्ति खरीदने का मौका है. बीओबी 30 अक्टूबर 2023 को मेगा ऑक्शन करने जा रहा है, जिसमें आप सस्ती प्रापर्टी ले सकते हैं. इसमें आप अपने पसंद के शहर में संपत्ति खरीद सकते हैं.
Unleash the opportunity to acquire property all across India! Join the #BankofBaroda's Mega-e-Auction on October 30, 2023, and grab the chance to purchase your dream property in the city of your choice. pic.twitter.com/2WiRHboTwA
— Bank of Baroda (@bankofbaroda) October 23, 2023
किस तरह की प्रॉपर्टी के लिए लगा सकते हैं बोली?
इस ऑक्शन में आपको हाउस, फ्लैट, ऑफिस स्पेस, लैंड और इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल रहा है.
यहां से ले जानकारी
ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/e-auction/e-auction-notices पर विजिट कर सकते हैं.
बैंक कौन सी प्रापर्टी की नीलामी करता है?
आपको बता दें बहुत से लोग बैंक से प्रापर्टी के लिए लोन लेते हैं, लेकिन किन्ही कारणों से वह अपना लोन नहीं चुका पाते हैं तो उन सभी लोगों की जमीन को या फिर प्लॉट को बैंक के द्वारा कब्जे में ले लिया जाता है. बैंकों की ओर से समय-समय पर इस तरह की प्रापर्टी की नीलामी की जाती है. इस नीलामी में बैंक प्रापर्टी बेचकर अपनी बकाया राशि वसूल करता है.
सरफेसी एक्ट के तहत होगी नीलामी
आपको बता दें यह नीलामी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी. यह मेगा ई-ऑक्शन सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) के तहत किया जा रहा है. इस नीलामी के तहत उन प्रॉपर्टी को रखा जाता है, जो बैंक के पास गिरवी पड़े होते हैं, और कुछ कारणों से उसते मालिक कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं होते हैं.