इस बजट में घर खरीदारों को लेकर अच्छी खबर है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEA के तहत मिल रही अतिरिक्त टैक्स छूट को सरकार ने एक साल के लिए और बढ़ा दिया है.
Trending Photos
Budget 2021: इस बजट में घर खरीदारों को लेकर अच्छी खबर है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEA के तहत मिल रही अतिरिक्त टैक्स छूट को सरकार ने एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. सरकार होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देती है, जिसकी मियाद 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी, इसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया है.
होम लोन के ब्याज में इस छूट को 2019 में लाया गया था, ये छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 24 (b) के तहत मिल रहे 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट के ऊपर है. यानी एक टैक्सपेयर अफोर्डेबल हाउसिंग के होम लोन के ब्याज पर एक साल में कुल 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट ले सकता है, लेकिन ये टैक्स छूट हासिल करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं.
बजट 2021: जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
1. होम लोन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हो
2. होम लोन अप्रैल 1, 2021 और मार्च 31, 2022 के बीच लिया गया हो
3. हाउस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं चाहिए
4. टैक्सपेयर के पास पहले से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए
सरकार के इस कदम का पहली बार घर खरीद रहे लोगों को फायदा होगा. अगर लोन 31 मार्च 2021 से पहले 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने के लिए लोन लिया गया है तो इस डिडक्शन का फायदा लिया जा सकेगा. अभी होम लोन पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट का प्रावधान है. अगर किसी के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है. तो होम लोन के प्रिंसिपल पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. जबकि 2 लाख रुपये के ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स छूट मिलती है.
इनकम टैक्स में बदलाव की खबर पर है नजर, तो इसे जरूर पढ़ें
LIVE TV