GST रिटर्न न भरने वालों पर सरकार सख्त, जब्त होगी डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी डिफाल्टर्स के संबंध में जीएसटी के अधिकारियों को सर्कुलर भेजा.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न फाइल ना करने वाले डिफॉल्टरों पर सख्त होने जा रही है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी डिफॉल्टरों के संबंध में जीएसटी के अधिकारियों को सर्कुलर भेजकर अपनी मंशा को जाहिर कर दी है. इन जीएसटी अधिकारियों में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल शामिल हैं. सरकार अब जीएसटी डिफाल्टर्स की प्रापटी को भी अटैच करके बकाया जीएसटी की रिकवरी कर सकती है.
क्या है सीबीआईसी का सर्कुलर
कौन है जीएसीटी डिफॉल्टर?
हर उपभोक्ता को महीने की 20 तारीख को GSTR-3A फाइल करना जरूरी होता है. अगर निश्चित समय पर कोई उपभोक्ता अपना जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वह डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाता है.