Cryptocurrency पर सरकारी बैन नहीं, लेकिन RBI ने लगाया है प्रतिबंध
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Cryptocurrency पर सरकारी बैन नहीं, लेकिन RBI ने लगाया है प्रतिबंध

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मसलों से निपटने के लिए अगल से कोई कानून नहीं है. इस प्रकार आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर प्राधिकरण जैसे सभी संबद्ध विभाग और काननू का अनुपालन करवाने वाली एजेंसियां मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं.

Cryptocurrency पर सरकारी बैन नहीं, लेकिन RBI ने लगाया है प्रतिबंध

नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर प्रतिबंध के संबंध में सरकार ने खुलासा किया है कि देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग प्रतिबंध लगाया गया है. राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी सप्ताह इस पर स्पष्टीकरण दिया. उच्च सदन में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने देश में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर ठाकुर ने कहा नहीं.

वित्त राज्यमंत्री ने कहा, "वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मसलों से निपटने के लिए अगल से कोई कानून नहीं है. इस प्रकार आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर प्राधिकरण जैसे सभी संबद्ध विभाग और काननू का अनुपालन करवाने वाली एजेंसियां मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं."

आरबीआई ने पूर्व में एक सर्कुलर जारी करते हुए विनियमित कंपनियों के क्रिप्टोकरेंसी कारोबार को सेवा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. बिटकाइन डॉट कॉम ने शुक्रवार को बताया कि यह प्रतिबंध पिछले साल छह जुलाई से प्रभावी है. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के एक मसौदा विधेयक पर काम चल रहा है, जिसकी अगुवाई आर्थिक कार्य सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं. क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 के मसौदे के अनुसार, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी रखने, बेचने और इसमें कारोबार करने पर आपको 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. 

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