DGCA Latest Rule: अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. डीजीसीए ने फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए नया नियम बनाया है जिसके तहत अब डॉक्टर जांच के बाद यह तय करेंगे कि कौन यात्री फ्लाइट में सफर करने लायक है या कौन नहीं?
Trending Photos
DGCA Latest Rule: अगर आप भी हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. DGCA ने एक नया आदेश दिया है जिसके तहत कुछ खास लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे. ऐसे में आपका इस आदेश से अपडेट रहना जरूरी है. डीजीसीए (DGCA) की तरफ से हवाई सफर के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं. अब नए आदेश के तहत कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी.
अब ये यात्री नहीं कर सकेंगे हवाई सफर!
दरअसल, नए नियम में यह कहा गया है कि कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी बल्कि डॉक्टर इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे. अगर किसी यात्री को डॉक्टर अनफिट बताएगा तो वह यात्री सफर नहीं कर सकेगा. यानी बिना डॉक्टर के बताए हुए अब एयरलाइन्स कंपनी किसी यात्री को सफर करने से नहीं रोक सकते.
डॉक्टर लगाएंगे अंतिम मुहर
एयरलाइन कंपनियों की रेग्युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से एयरलाइन कंपनियों को दिए गए इस नए आदेश में कहा गया है, 'एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में सफर करने से मना नहीं करेगी. अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि पैसेंजर का स्वास्थ्य उड़ान के दौरान खराब हो सकता है, तो उक्त पैसेंजर की जांच डॉक्टर से करानी होगी. डॉक्टर यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे. डॉक्टर ही बताएंगे कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं. डॉक्टर की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां फैसला ले सकेंगी.'
जानिए क्यों लिया गया यह फैसला?
ये फैसला उस घटना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जब रांची एयरपोर्ट पर एयरलाइन कंपनी ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से मना कर दिया था. इस घटना का सच सामने आने के बाद इसका काफी विरोध भी हुआ था. तब इंडिगो की इस हरकत पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. और फिर इसके बाद DGCA ने यह आदेश जारी कर दिया.