EPFO Merger Rules: अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो अपने ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करवाना न भूलें. ऐसा करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
Trending Photos
How to link all provident fund accounts: प्राइवेट नौकरियों में लोग अक्सर जॉब चेंज करके इधर-उधर जाते रहते हैं. जब कोई व्यक्ति नई जगह जॉइन करता है तो काफी लोग इस गफलत में रहते हैं कि पुराने वाला UAN नंबर की वजह से उनका नए वाला पीएफ अकाउंट अपने आप जुड़ जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है. ऐसे हालात में कर्मचारी को खुद EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपने नए पीएफ अकाउंट को UAN से जुड़वाना पड़ता है. अगर आप करने में चूक कर जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
अकाउंट न जुड़वाने के नुकसान
फाइनेंशियल एक्सपर्टों के मुताबिक अगर आप नए ईपीएफ अकांउट को पुराने अकाउंट से मर्ज नहीं करवाते हैं तो पुराने अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपको एक साथ नजर नहीं आएगा. टैक्स सेविंग के लिहाज से भी ऐसा करना जरूरी माना जाता है. असल में 5 साल तक लगातार धनराशि जमा करने के बाद जब आप ईपीएफ अकाउंट से पैसा विदड्रा करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि उससे पहले पैसा निकालने पर ऐसा करना पड़ता है.
सभी कंपनी काटेंगी अलग-अलग टीडीएस
अपने सभी ईपीएफ अकाउंट मर्ज न करवाने पर हर कंपनी के हिसाब से टीडीएस अलग-अलग देना पड़ता है. मसलन अगर आप 2 कंपनियों में 3-3 साल काम करते हैं तो दोनों कंपनियों के अकाउंट मर्ज करवाने पर आपका कुल अनुभव 6 साल गिना जाएगा. जबकि ऐसा न करने आपका अनुभव 3-3 साल का अलग- अलग गिना जाएगा.
अकाउंट मर्ज करवाने का प्रोसेस