दो बीवी वाले पति की मौत पर पेंशन का कैसे होगा बंटवारा? सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
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दो बीवी वाले पति की मौत पर पेंशन का कैसे होगा बंटवारा? सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Family Pesion: भारत सरकार के पेंशन विभाग के नियमानुसार विधवा और विधुर उस पत्नी या पति को रेफर किया जाता है जिसने कानूनी तौर पर मृत कर्मचारी या पेंशनभोगियों से शादी की थी.

दो बीवी वाले पति की मौत पर पेंशन का कैसे होगा बंटवारा? सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Family Pesion Rule in Hindi: पेंशन किसी भी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. सभी लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि नौकरी के बाद उनका परिवार कैसे चलेगा. इसी मद्देनजर फैमिली पेंशन का इंतजाम करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दो बीवी वाले सरकारी कर्मचारी की अगर मौत होती है तो पेंशन किसे मिलेगी? दूसरी पत्नी को पेंशन मिलेगी या नहीं? 

 

भारत सरकार के पेंशन विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के नियम 50 में संशोधन की घोषणा की है. यही नियम किसी भी कर्मचारी के फैमिली पेंशन से रिलेटेड है.  

क्या है फैमिली पेंशन का रुल?

अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हिंदू है और वह पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की है तो यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन है. साथ ही यह सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के प्रावधानों का भी विरोधाभासी है.

10 अक्टूबर 2024 को पेंशन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, "इन मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के प्रावधानों और दूसरी पत्नी या दूसरी पत्नी के मुद्दे के अनुसार सुलझाने की आवश्यकता है.

दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध है या नहीं इसके लिए प्रत्येक मामले की अलग से जांच की जाएगी. फैमिली पेंशन के लिए योग्यता के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले कानूनी मामलों का विभाग दूसरी शादी की वैधता की जांच करेगा."

दरअसल, सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रुल 50(6) (1) "विधवा" और "विधुर" उस पति या पत्नी को रेफर करता है जिसने कानूनी तौर पर मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों से शादी की थी.

दो पत्नियों के बीच पेंशन का बंटवारा कैसे?

अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मौत हो जाती है और उसकी एक या एक से अधिक विधवाएं हैं तो वहां पेंशन का भुगतान दोनों को बराबर किया जाएगा. और विधवा की मृत्यु या अयोग्य करार दिए जाने पर फैमिली पेंशन का उसका हिस्सा उसके बच्चे को दिया जाएगा.

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