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1 फरवरी से FREE में देख पाएंगे टीवी चैनल अगर केबल ऑपरेटरों ने इस शर्त को पूरा नहीं किया

TRAI के नए नियम के मुताबिक, 1 फरवरी से फ्री टू एयर चैनल जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा.

कम से कम 153 रुपये खर्च करने होंगे. (फाइल फोटो)
कम से कम 153 रुपये खर्च करने होंगे. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: एक फरवरी से टीवी की दुनिया बदलने जा रही है. TRAI नए नियम के मुताबिक, उपभोक्ता अब अपनी पंसद की चैनल चुन सकेंगे. ब्रॉडकास्टर या केबल ऑपरेटर उनपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है. हालांकि, TRAI के नए नियम के लागू होने के बाद अब फ्री टू एयर चैनल जैसा कुछ भी नहीं रह गया है. अगर घर में टीवी देखनी है तो कम से कम 153 रुपये (बेसिक 130 रुपये) खर्च करने ही होंगे. इतने के रिचार्ज के बाद उपभोक्ता 100 फ्री टू एयर चैनल का सलेक्शन अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं.

TRAI ने  हाल ही में एक ट्वीट कर कहा है कि अगर केबल या DTH कनेक्शन 72 घंटे के लिए डाउन हो जाता है तो ग्राहक को पे करने की जरूरत नहीं है. ट्वीट में कहा  गया है कि सर्विस डाउन होने पर ग्राहक कस्टमर केयर को फोन करेंगे. 72 घंटे के भीतर सेवा दोबारा शुरू नहीं होने पर वे नहीं पे करेंगे.

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TRAI का यह आदेश ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कनेक्शन में फॉल्ट एक साधारण समस्या है. जब इसकी शिकायत की जाती है तो बस इतना कहा जाता है कि काम चल रहा है, जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाएगा.

TRAI के नए नियम 1 फरवरी से लागू हो रहे हैं. इसलिए आप जिस किसी ऑपरेटर की सर्विस का  इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनसे संपर्क करें और पैक का चुनाव करें. 130 रुपये में (टैक्स के साथ 153 रुपये) में 100 एसडी (स्टैंडर्ड डेफिनेशन) प्री टू एयर चुन सकते हैं. एक चैनल की मैक्सिम रेट 19 रुपये होगी, हालांकि टैक्स अलग से देना होगा.

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