घर बैठे आसानी से भर सकते हैं Income Tax Return, मिनटों में हो जाएगा काम
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घर बैठे आसानी से भर सकते हैं Income Tax Return, मिनटों में हो जाएगा काम

आपको खुद अपना रिटर्न फाइल करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), फॉर्म 16 (Form 16) या फिर फॉर्म 16A रखना होगा. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए किसी सीए (CA) की मदद लेते हैं? अगर इसका जवाब हां तो फिर आगे से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप घर बैठे अपना रिटर्न खुद ही मिनटों में फाइल कर सकते हैं. सरकार ने अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2020 कर दिया है. 

  1. रिटर्न खुद ही मिनटों में फाइल कर सकते हैं
  2. आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 
  3. सही जानकारी और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए
  4.  

इन डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा पास
आपको खुद ही अपना रिटर्न फाइल करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), फॉर्म 16 (Form 16) या फिर फॉर्म 16A रखना होगा. इसके साथ ही आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2020 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखें. बैंक अकाउंट में जितना भी इंट्रेस्ट दिया गया है सभी का टोटल करें. अगर आपकी कोई FD है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें. होम लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (यह लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) और खर्चों, निवेश के पेपर निकाल लें.

ऑनलाइन टैक्स भरना काफी आसान
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफी आसान है, बस केवल आपके पास सही जानकारी और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए. हम आपको आगे स्टेप बाई स्टेप रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं. 

  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाएं- incometaxindiaefiling.gov.in. 
  • आपको यहां रजिस्टर्ड यूजर होना जरूरी है.
  • उसके बाद पैन का इस्तेमाल करते हुए खुद को रजिस्टर करना होगा. 
  • आपका पैन यूजर आईडी के तौर पर काम करेगा.
  • अकाउंट में लॉग इनके बाद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको ड्रॉपडाउन मैन्यू पर एसेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है. 
  • इसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और फाइलिंग टाइप- ऑरिजनल या रिवाइज्ड रिटर्न को सिलेक्ट करें.
  • अगले स्टेप में आपको सब्मिशन मोड को सिलेक्ट करना है, जो ‘prepare and submit online’ होगा.
  • उसके बाद पहले से वैलिड बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें, जहां अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है, तो आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं.

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ITR फाइल करने का दूसरा तरीका

  • इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल- incometaxindiaefiling.gov.in में लॉग इन करें.
  • उसके बाद उपयुक्त आईटीआर excel फॉर्म को डाउनलोड करना है.
  • डाउनलोड होने के बाद फॉर्म में अपनी जानकारी और अतिरिक्त डिटेल्स को भरना होगा.
  • फाइल करने से पहले अपनी सभी टैक्स की डिटेल्स को कैलकुलेट कर लें. आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है.
  • आपने जो डिटेल्स भरी हैं, आगे बढ़ने से पहले उसे कन्फर्म कर लें.
  • फिर एक XML फाइल जनरेट करें जिसे अपलोड करना होगा.
  • अब फॉर्म को सब्मिट करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और XML फाइल को अपलोड करें. फिर सब्मिट रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • आईटीआर वेरिफिकेशन को कन्फर्म करने के लिए, एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखेगा जो ई-फाइलिंग पूरे होने की जानकारी देगा. 
  • आईटीआर वेरिफिकेशन का फॉर्म जनरेट होगा जिसे डाउनलोड किया जा सकता है. इस फॉर्म को टैक्सपेयर की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर मेल भी किया जाता है.
  • टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न को नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, डीमैट अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर और ई-मेल आईडी के जरिए ई-वेरिफाई भी कर सकते हैं.

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