National Family Benefit Scheme: अगर कोरोना काल में या किसी वजह से आप भी आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है और इसके लिए क्या नियम व शर्तें हैं वो आप यहां जान सकते हैं.
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नई दिल्ली: National Family Benefit Scheme: अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपके लिए काम की खबर है. देश में कई ऐसे सरकारी स्कीम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत देश के करोड़ों लोगों को सहायता राशि दी जा रही है. ऐसी ही एक बीएसई काम की स्कीम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है. इसमें 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है. इस खास स्कीम का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) है.
इस खास योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये की मदद कर रही है. दरअसल, ये मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. आपको बता दें कि इस स्पेशल योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana) दिया जाएगा.
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- इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं.
- अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा.
- अब इस होम पेज पर आपको आपको 'न्यू रजिस्ट्रेशन' का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, इसमें रपूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरें.
- सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करें.
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- इसका लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- वहीं, आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे तभी उन्हें इस ओजना का लाभ मिलेगा.
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- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फॉर्म को अंग्रेजी में भरें.
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा.
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
- आवेदक की तरफ से भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा.
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है.
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा.
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए.
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठान चाहते हैं तो जाणं लें कि इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी लिहाजा आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए.
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार जो धनराशि आवेदनकर्ता को देती है वो आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी. इसके तहत अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप nfbs.upsdc.gov.in/ लिंक पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं.