Vehicle Scrapping Policy: आपको नई कार खरीदने के लिए किसी डिस्काउंट का इंतजार है तो आपके लिए खुशखबरी है. सरकार की स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अपनी पुरानी कार कबाड़ में बेचने पर आपको ऑटो कंपनियां छूट देंगी.
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नई दिल्ली: Vehicle Scrapping Policy: अगर आप अपनी खटारा कार को रिटायर कर नई कार लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार मुनाफे का सौदा लेकर आई है. अपनी पुरानी कार को सरकार की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत बेचते हैं (Vehicle Scrapping Policy) तो नई कार लेने पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा.
सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union minister Nitin Gadkari) ने ऐलान किया है कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कार बेचने और इसके बाद नई कार खरीदने पर आपको 5 परसेंट तक की छूट (Rebate) मिलेगी. उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल निर्माता नई कार खरीदने पर पांच परसेंट तक की छूट देंगे. मतलब अगर किसी कार की कीमत 5 लाख रुपये है तो 5 परसेंट के हिसाब से 25,000 रुपये उसको तुरंत छूट मिल जाएगी. बजट 2021-22 में स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया था. जिसमें निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट लेना जरूरी होगा, जबकि 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट लेना जरूरी किया गया है.
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नितिन गडकरी ने बताया कि इस पॉलिसी में छूट (rebate) के अलावा और भी कई प्रावधान हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों के लिए ग्रीन टैक्स और दूसरे कई टैक्स लगाए जाएंगे, इन गाड़ियों का हर साल फिटनेस और पॉल्यूशन टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्स में होगा. इसके लिए पूरे देश में फिटनेस ऑटोमेटेड सेंटर्स बनाए जाएंगे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं
नितिन गडकरी ने बताया कि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत लगाए जाएंगे, जबकि सरकार प्राइवेट पार्टनर्स और राज्य सरकारों को स्क्रैपिंग सेंटर्स लगाने में भी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक वरदान साबित होगी. ये सबसे ज्यादा मुनाफेवाला सेक्टर बनेगा जहां रोजगार के बड़े मौके भी बनेंगे. नितिन गडकरी ने दावा किया कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 30 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये मौजूदा 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर आने वाले समय में 10 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी.
स्क्रैपिंग के फायदे गिनाते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि एक चार सीटर सेडान कार को पांच साल में 1.8 लाख का नुकसान होता है, जबिक भारी वाहन को 3 साल में 8 लाख का नुकसान होता है. स्क्रैपिंग पॉलिसी के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है, ग्रीन टैक्स पहले ही लागू कर दिया गया है. राज्यों ने इसे बेहद अप्रभावी रूप से लागू किया है, हम राज्यों से कहना चाहते हैं कि वो प्रदूषण फैलाने वाली कारों पर सख्ती से ग्रीन टैक्स लगाएं.
सरकार ने पहले ऐलान किया था कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, हालांकि हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और CNG, एथनॉल या LPG से चलने वाली गाड़ियों को इस टैक्स से छूट मिलेगी. इस टैक्स से हुई कमाई का इस्तेमाल प्रदूषण कम करने में किया जाएगा.
इस स्कीम के तहत 8 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों से फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यूअल के समय रोड टैक्स का 10-25 परसेंट ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा.
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