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नई दिल्ली. Employee Pension Scheme: अगर आप एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. EPS पर लगी कैपिंग को हटाने की लंबे वक्त से मांग चल रही है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्य EPS के भी सदस्य बन जाते हैं. किसी भी EPF खाताधारक के सैलरी का 12% PF में चला जाता है. यही पैसा नियोक्ता के अकाउंट में भी जाता है और इसका एक हिस्सा EPS में जमा होता है. EPS में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है. लेकिन पेंशन योग्य वेतन की लिमिट 15,000 रुपये है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं.
नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा होंगे. अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपये है तो योगदान 833 रुपये ही होगा. कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपये ही मानी जाती है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकते हैं.
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EPFO के रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर पेंशन से 15 हजार रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है. लेकिन, इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा.
EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70.
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये की ही पेंशन मिलेगी.
अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से (30,000 X 30)/70 = 12,857 रुपये पेंशन मिलेगी.
EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं. चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की. लेकिन, पेंशन (Employee pension Scheme) की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो आपको समझने चाहिए. आइये जानते हैं अलग-अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर सकते हैं?
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- EPF सदस्य होना जरूरी.
- कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी.
- 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन.
- 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का ऑप्शन.
- पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी.
- इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा.
- कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन.
- सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा.