GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें क्या है नई डेट
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GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें क्या है नई डेट

CBIC ने ट्वीट कर कहा कि, 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.

पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त तक थी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन-डायरेक्ट टैक्सेस (CBIC) ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक GST रिटर्न फाइल करने की तारीख 3 महीने से बढ़ा दी है. पहले GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया है. CBIC ने ट्वीट कर कहा कि, 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है.

अगर किसी ने GST रजिस्ट्रेशन कराया है तो GSTR-9 वार्षिक रिटर्न फॉर्म होता है. इस फॉर्म में सप्लाई और पर्चेज की पूरी जानकारी होती है. GSTR-9A,इस फॉर्म का इस्तेमाल कंपोजिशन स्कीम टैक्सपेयर्स द्वारा किया जाता है. इसमें एक फाइनेंशियल इयर में कुल SGST, CGST और IGST रिटर्न फाइल की जानकारी होती है. अगर सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का है तो उसे GSTR-9C फॉर्म भरना होता है जो एक ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है. इस फॉर्म को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवाने की जरूरत होती है.

तारीख बढ़ाने को लेकर CBIC ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टैक्सपेयर्स 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 का GST रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं. इसी वजह से तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

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