वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST Return को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं. इस अवधि के लिये कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा.
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नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने उद्योग जगत को कई तरह के राहत देने का ऐलान किया था. इस बीच ज्यादातर कारोबारियों की मांग थी कि माल एवं सेवा कर (GST) पर भी राहत मिलनी चाहिए. ऐसे में अब केंद्र सरकार भी Good and Service Tax में कुछ सकारात्मक कदम उठाने पर विचार कर रही है.
लेट फीस माफ करने पर हो रहा विचार
GST Council अगली बैठक में अगस्त 2017 से जनवरी 2020 की अवधि के लिये जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने पर चर्चा करेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, 'बीती अवधि (अगस्त 2017 से जनवरी 2020) के दौरान जीएसटी विलंब शुल्क माफ करने के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी.’
14 जून को हो सकता है फैसला
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 14 जून को हो सकती है. सीबीआईसी ने कहा कि ज्अगस्त 2017 से जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत हुई है. ऐसी मांगें की जा रही हैं कि जिन रिटर्न को तब से ही (अगस्त 2017 से) दाखिल किये जाने की जरूरत है, उनके लिये विलंब शुल्क माफ कर दिया जाये.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी रिटर्न को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं. इस अवधि के लिये कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा.
सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिये विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें.