इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रिसिप्ट मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है, जल्दी फैसला होने से प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा.
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नई दिल्ली: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड-19 के इलाज के कैशलेस क्लेम पर अंतिम बिल की रिसिप्ट मिलने के 60 मिनट के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है, जल्दी फैसला होने से प्रतीक्षा कर रहे मरीज को जल्द बेड मिल पाएगा. IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 60 मिनट के भीतर ऑथराइजेशन करने का निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यह आदेश दिया था कि IRDAI बीमा कंपनियों से कैशलेस क्लेम त्वरित तरीके से निबटाने का निर्देश दे. इरडाई ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए.
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गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है. सरकार द्वारा लागू सख्त पाबंदियां भी कोरोना की रफ्तार को कम नहीं कर पा रही हैं. यही कारण है कि देशभर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भीड़ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. लोगों को बेड्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. ऐसे में बीमा संबंधी क्लेम निबटाने में देरी इसमें समस्या को और बढ़ाती है.
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