Driving License: घर बैठे कैसे पाएं ड्राइविंग लाइसेंस, इन 10 प्वाइंट्स में समझिए पूरी प्रक्रिया
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Driving License: घर बैठे कैसे पाएं ड्राइविंग लाइसेंस, इन 10 प्वाइंट्स में समझिए पूरी प्रक्रिया

Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अपने आप में एक बड़ी टेंशन है, लेकिन दिल्ली में फेसलेस सर्विसेज ने इसको चुटकियों का काम बना दिया है. बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करना है. समझिए

Driving License: घर बैठे कैसे पाएं ड्राइविंग लाइसेंस, इन 10 प्वाइंट्स में समझिए पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली: Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको लंबी लाइनों में खड़े होकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्लीवासियों के लिए फेसलेस सर्विसेज दे रही है. इसमें लोग घर बैठे लर्नर लाइसेंस (Learners' Licence) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

  1. दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फेसलेस सेवा की सेवा शुरू की है
  2. 33 सर्विसेज आपको घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी
  3. सिर्फ दो सेवाओं के लिए ही RTO जाने की जरूरत होगी

दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ही फेसलेस ट्रांसपोर्टस सर्विसेज को लॉन्च किया है. इस पहल के तहत 33 ट्रांसपोर्ट सेवाएं, जिसमें ऑनलाइ लर्नर लाइसेंस टेस्ट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमिट वगैरह समेत कुल 33 सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया है. 

हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की फेसलेस सेवाओं का कैसे फायदा उठा सकते हैं.

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घर बैठे हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के काम

1. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की फेसलेस सेवा के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको RTO जान की जरूरत नहीं होती
2. कोई भी व्यक्ति जिसके पार आधार कार्ड है, इन सेवाओं का फायदा उठा सकता है. वन टाइम पासवर्ड के जरिए आप KYC को पूरा कर सकते हैं. आधार ऑथेंटीकेशन के जरिए दस्तावेजों और ई-साइन को वेरिफाई किया जा सकता है. एक फीचर मैपिंग विशेषता के साथ AI बेस्ड फेस रिकगनीशन तकनीक द्वारा एक नागरिक घर से अपना लर्नर लाइसेंस ले सकता है.
3. जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंट्स, फोटो और दस्तखत को अपलोड करना होगा
4. जो भी फेसलेस सेवाएं चाहते हैं वो transport.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए फीस भी ऑनलाइन की चुकाई जा सकती है. 
5. ऑनलाइन टेस्ट के बाद ई-लर्नर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है. 
6. सबसे पहले जब कोई भी लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाती है. उसे मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वेरिफाई और मंजूर करता है, इसके बाद आगे की प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है. 
7. डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट के जरिए एप्लीकेंट को भेज दिया जाता है  
8. एप्लीकेंट को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS के जरिए लिंक भी भेजा जाता है, लाइसेंस को उस लिंक के जरिए डाउनलोड भी किया जा सकता है.
9. इन फेसलेस सेवाओं का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसे लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. 
10. इन 33 सेवाओं में सिर्फ दो सेवाएं ऐसी हैं, जिन्हें ऑनलाइन या फेसलेस नहीं हासिल किया जा सकता. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको RTO जाना ही पड़ेगा. 

कैसे काम करता है ये 

सबसे पहले आपको transport.delhi.gov.in पर जाना है
DL/RC/Permit से जुड़ी सर्विसेज को चुनें और अप्लाई करें
सभी जरूरी डॉक्यमेंट्स को अपलोड करें और फीस चुकाएं
ऑधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें 
आधार बेस्ड ई-साइन की प्रक्रिया को पूरा करें

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