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नई दिल्ली: Income Tax Deadline: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत आने वाले कुछ फॉर्म को भरने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है. CBDT ने देखा कि टैक्सपेयर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को इन फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरने में दिक्कत आ रही. इसलिए इन फॉर्म्स की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया.
टैक्सपेयर्स को नए इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर रिटर्न भरने में अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. CBDT ने जिन फॉर्म्स को सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ाई है, चलिए उसे एक-एक करके समझते हैं.
30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के संबंध में ऑथराइज्ड डीलर की ओर से दिए जाने वाले फॉर्म संख्या 15CC में तिमाही स्टेटमेंट को 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले देना जरूरी होता है, अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर एक में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाकर अब 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया गया है. CBDT ने इससे पहले इसकी डेडलाइन को 25 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 किया था.
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64D में एक इनवेस्टमेंट फंड की ओर से अपने यूनिटहोल्डर को भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, रूल 12CB के तहत 15 जून को या उससे पहले करना जरूरी है. अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2021 कर दिया गया है.
30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए पेंशन फंड की ओर से भारत में किए जाने वाले हर निवेश के लिए फॉर्म नंबर II SWF में दी जाने वाली सूचना को 31 जुलाई या इससे पहले पूरा करना आवश्यक होता है. अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
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30 जून, 2021 को खत्म तिमाही के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड की ओर से भारत में किए जाने वाले हर निवेश के लिए फॉर्म नंबर 10BBB में दी जाने वाली सूचना को 31 जुलाई या इससे पहले पूरा करना आवश्यक होता है. अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है.
नांगिया एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि नए आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए, टैक्सपेयर्स को इस तरह की समयसीमा को पूरा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कई टैक्सपेयर्स तय तारीख के भीतर कंप्लायंस भी नहीं कर सके. उन्होंने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.
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