New Income Tax Return Form: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 के टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फार्म-1 और 4 (ITR Form-1 & 4) भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा लॉन्च कर दी है.
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नई दिल्ली: New Income Tax Return Form: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 के टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फार्म-1 और 4 (ITR Form-1 & 4) भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा लॉन्च कर दी है. ये ऑफलाइन सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है, जो एकदम नई तकनीक JSON (JavaScript Object Notation) पर आधारित है. जो कि डाटा स्टोर करने का एक बेहद सरल फॉर्मेट है. इस ऑफलाइन सुविधा को विंडोज-7 या उसके बाद के वर्जन के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये ऑफलाइन सुविधा केवल ITR-1 और ITR-4 के लिए है. इनके अलावा सभी ITR को बाद में जोड़ा जाएगा. ITR फॉर्म-1 (सहज) और ITR फॉर्म-4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कम और मध्यम आय वाले टैक्सपेयर्स करते हैं. सहज फार्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है, उन्हें ये कमाई वेतन, एक हाउसिंग प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे बाकी स्रोतों से होती है.
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ITR -4 इंडिविजु्अल, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) और कंपनियों के लिए है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले ई-फाइलिंग पोर्टल से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और पहले से भर सकते हैं. हालांकि ई-फाइलिंग पोर्टल अबतक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन टैक्सपेयर्स अपना डाटा भरकर उसे सेव करके रख सकते हैं. IT डिपार्टमेंट का कहना है कि जब पोर्टल शुरू हो जाएगा आप उसी को ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.
Nangia Andersen India की निदेशक नेहा मल्होत्रा ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने के लिहाज से नई सुविधा काफी यूजर फ्रेंडली है यानी आसान है. उन्होंने बताया कि इसमें बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) के जरिये सहायता दी गई है. साथ ही मार्गदर्शन नोट, सर्कुलर और कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है ताकि टैक्सपेयर बिना किसी दिक्कत के अपना रिटर्न दाखिल कर सके. रिटर्न भरने में आसानी से कंप्लायंस का स्तर भी बढ़ेगा.
पिछले हफ्ते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म को नोटिफाई किया था.
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