Income Tax पेयर्स ने सरकार को कर द‍िया खुश, पहली बार बनाया यह र‍िकॉर्ड
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Income Tax पेयर्स ने सरकार को कर द‍िया खुश, पहली बार बनाया यह र‍िकॉर्ड

 Income Tax News: आयकर व‍िभाग ने कहा, इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के ल‍िए अनूठा मील का पत्थर! असेसमेंट ईयर 2023-24 (FY 2022-23) के लिए अब तक आठ करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल क‍िए गए हैं.

Income Tax पेयर्स ने सरकार को कर द‍िया खुश, पहली बार बनाया यह र‍िकॉर्ड

ITR Filing: अगर आप भी हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो इस खबर से आपको जरूर अपडेट रहना चाह‍िए. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि व‍ित्‍त वर्ष 2023-24 में अब तक आठ करोड़ से ज्‍यादा आयकर रिटर्न (ITR) फाइल क‍िए गए हैं. यह पहला मौका है जब आईटीआर फाइल करने वालों का आंकड़ा बढ़कर आठ करोड़ के पार पहुंचा है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर शेयर की गई पोस्‍ट में इस बारे मे जानकारी दी गई.

8 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल क‍िए
एक्स पोस्‍ट में व‍िभाग ने कहा, 'इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के ल‍िए अनूठा मील का पत्थर! असेसमेंट ईयर 2023-24 (FY 2022-23) के लिए अब तक आठ करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल क‍िए गए हैं.' इससे पहले कर असेसमेंट ईयर 2022-23 में टैक्‍सपेयर्स ने कुल 7,51,60,817 आईटीआर फाइल क‍िये थे. इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से इससे पहले 31 अक्टूबर तक रिकॉर्ड संख्या में 7.85 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल करने की जानकारी दी गई थी.

प‍िछले साल के मुकाबले 11.7 परसेंट ज्‍यादा
इससे पहले 7 नवंबर 2022 तक असेस्‍मेंट ईयर 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. इस बार का आंकड़ा प‍िछले साल के मुकाबले 11.7 परसेंट ज्‍यादा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. फाइनेंश‍ियल ईयर 2022-23 का आयकर र‍िटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई, 2023 थी. लास्‍ट डेट के बाद रिटर्न फाइन करने वाले टैक्‍सपेयर्स जुर्माना अदा करके 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. साल 2022-23 के दौरान कुल टैक्‍स कलेक्‍शन 16.63 लाख करोड़ रुपये है.

इससे पहले सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के ल‍िए आईटीआर फॉर्म ITR-1 और ITR-4 को जारी कर द‍िया गया है. इस बार भी र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई, 2024 तय की गई है. आयकर विभाग ने इससे जुड़ा नोट‍िफ‍िकेशन 22 दिसंबर, 2023 को जारी कर द‍िया है. आईटीआर-1 को ऐसे लोग फाइल करते हैं ज‍िनकी सभी सोर्स से कुल आमदनी 50 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं हो.

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