Income Tax: अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो किसी भी टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल किया जाता है तो इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा भी उठाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ काम जरूर करने होंगे.
Trending Photos
Income Tax Return: अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसे में लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कमाई पर टैक्स भी दाखिल करना होगा. वहीं इस बार अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो सात लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो पुराने टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है और पुरानी दरों के हिसाब से ही उसमें टैक्स दाखिल किया जाएगा.
टैक्स सेविंग
अगर नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो किसी भी टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल किया जाता है तो इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा भी उठाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ काम जरूर करने होंगे. अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का लाभ लेना है तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत बताई गई कुछ इंवेस्टमेंट स्कीम में इंवेस्ट करना होगा.
टैक्स सेविंग प्लान
इंवेस्टमेंट स्कीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त छूट हासिल की जा सकती है. केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस-मेडिक्लेम और एनपीएस में इंवेस्ट किया जा सकता है.
इनकम टैक्स स्लैब
बता दें कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति अगर पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करते हैं तो उन्हें सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. सालाना 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कमाई पर उन्हें 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं सालाना 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर उन्हें 20 फीसदी का टैक्स दाखिल करना होगा. वहीं अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को 30 फीसदी का इनकम टैक्स दाखिल करना होगा.
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं