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Indian Railways Rules: भारतीय रेल (Indian Railway) दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. यहां रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं. ऐसे में अगर कभी सफर के दौरान आपका टिकट कहीं खो जाए तो क्या होगा? आज हम आपको इससे जुड़े नियम के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए बताते हैं टिकट खोने (Lost train Ticket) की स्थिति में आपके पास क्या उपाय हैं.
अगर आपका ट्रेन का टिकट खो जाए और आपके फोन में भी टिकट नहीं है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. आप ट्रेन चेकर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. पूरी बात जानने के बाद टिकट चेक आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है.
भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है. रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है. सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर मिल जाएगा. बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे. अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.
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इसके अलावा अगर आपका खोया हुआ ओरिजिनल टिकट मिल जाता है. तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे को दिखा सकते हैं. ऐसा करने पर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा.