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Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहते हैं. इसके पीछे कारण यह है कि हर रोज लाखों लोग इससे सफर करते हैं. हालांकि रेल का सफर अन्य किसी वाहन के जरिए कहीं अधिक आरामदायक माना जाता है. यहां लोग आसानी से अपनी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी मंजिल तक एक तय समय में पहुंच जाते हैं. एयरपोर्ट या किसी और वाहन के जरिए तमाम सुरक्षा घेरों या जाम का सामना करना पड़ सकता है.
रेलवे अपने यात्रियों को जितनी सुविधाएं देता है उसके लिए खुद रेलवे को कठोर नियम बनाने पड़े थे. आपको बता दें कि रेल में रात के समय यात्रा करने के लिए आपको रेलवे के इन नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर कोई यात्री आपकी शिकायत कर देता है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. अगर आप इन नियमों से अनजान हैं तो आपको आपको ये जरूर जानना चाहिए..
अगर आप थ्री टियर कोच में सफर करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी मिडिल बर्थ में होती है. देर रात तक लोअर बर्थ (Lower Berth) के यात्री बैठे रहते हैं, इस वजह से ये सीट नहीं खुल पाती है. मगर रेलवे के निमय के अनुसार, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप मिडिल बर्थ खोल सकते हैं और इसके अलावा अगर दिन में मिडिल बर्थ का आपका सहयात्री अपनी सीट खोलता है तो आप खोल सकते हैं.
अगर लोअर बर्थ के यात्री रात के 10 बजे के बाद भी अपनी सीट पर बैठे हैं और मिडिल बर्थ नहीं खोलने दे रहे तो आप रेलवे के नियम का हवाला दे सकते हैं या TC से बात कर सकते हैं.
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यात्रा के दौरान लोग मोबाइल में गाना सुनते हैं या वीडियो देखते हैं. वे लोग ऐसा बिना किसी हेडफोन के करते हैं तो ये रेलवे के नियम के खिलाफ है. अगर सहयात्रियों को उस आवाज से परेशानी है तो वे साफ मना कर सकते हैं. सफर करने वाले दूसरे यात्री अपनी नींद सही ढंग से ले सकें इसके लिए ऐसा नियम है.
रात को 10 बजे के बाद अगर टीसी आपकी नींद डिस्टर्ब करके टिकट चेक करने की बात कहता है तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे के नियमों के मुताबिक, रात को 10 बजे के बाद टिकट चेक नहीं होता है. यात्रियों को परेशानी ना हो और उनकी यात्रा सुखद के साथ आरामदायक हो इसिलए ये नियम बना है.
अगर कोई फोन पर बहुत तेज आवाज में बात करता है और इससे किसी दूसरे यात्री की नींद खराब होती है तो वे रेलवे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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