ट्रेन में करते हैं सफर तो इन 5 नियमों को जरूर जानें, TTE नहीं करेंगे परेशान
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ट्रेन में करते हैं सफर तो इन 5 नियमों को जरूर जानें, TTE नहीं करेंगे परेशान

ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल TTE और सचल दस्ता को ही है.

RPF, GRP जवान टिकट नहीं चेक कर सकते हैं. (फाइल)

नई दिल्ली: ट्रेन में सफर करने वालों के साथ अक्सर होता है कि आपकी ट्रेन छूट जाती है या फिर प्लान में बदलाव की वजह से आप एक-दो स्टॉप आगे चलकर ट्रेन पकड़ते हैं. कभी-कभी यह भी देखा या अनुभव किया होगा कि RPF और GRP के जवान आकर यात्रियों का टिकट चेक करने लगते हैं. इस दौरान वह आतंक मचाते हुए जमकर वसूली भी करते हैं. ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं. इसलिए, ट्रेन की यात्रा से जुड़े सभी नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है.

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1. ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल TTE और सचल दस्ता को ही है. अगर  RPF, GRP जवान या फिर दूसरे स्टॉफ ऐसा करते हैं तो यह नियमों की अनदेखी है.

2. हालांकि, सर्च ऑपरेशन के दौरान TTE या सचल दस्ता के अधिकारी  RPF और GRP जवानों की मदद ले सकते हैं. अन्यथा उन्हें टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है.

3. अगर कंफर्म टिकट का पैसेंजर बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आता है तो टीटीई तुरंत उस सीट को दूसरे सवारी को अलॉट नहीं कर सकता है. उसे कम से कम दो स्टेशन का और एक घंटे तक पैसेंजर के आने का इंतजार करना होगा. कई बार पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेशन से आगे ट्रेन पकड़ते हैं.

4. जिस पैसेंजर का मिडिल बर्थ कंफर्म हुआ है वह नियम के मुताबिक, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है. उससे पहले या उसके बाद उसे सीट गिरानी होगी और लोअर बर्थ पर बैठकर यात्रा करनी होगी.

5. अगर आपकी टिकट खो गई है तो यात्रा करने से 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट का आग्रह कर सकते हैं. आपको डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाएगा.

6. TTE रात के 10 बजे के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टिकट चेक करने का वक्त सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है.

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