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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की रफ्तार भले ही कम हुई है. लेकिन सरकार ने इसकी भयवाहता को देखते हुये बाद फैसला लिया है. नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स (International Commercial Passenger Flights) पर लगी पाबंदी को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा (Ban Extended) दिया है.
डीजीसीए ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशंस और फ्लाइट्स (Cargo Operations/Flights) पर पाबंदी लागू नहीं होगी. इसमें भी डीजीसीए की ओर से मंजूर खास उड़ानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
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डीजीसीए ने कहा है कि संबंधित प्राधिकरण की ओर से चुनिंदा रूट्स पर शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी मंजूरी मिल सकती है. आपको बता दें कि डीजीसीए ने 26 जून के सर्कुलर में बदलाव कर नया सर्कुलर जारी किया है. ये नया सर्कुलर 31 अक्टूबर 2021 की रात 11.59 बजे तक वैध होगा.
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गौरतलब है कि डीजीसीए ने शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 सितंबर 2021 तक की पाबंदी लगाई थी. हालांकि इस समय देश में 2,92,206 एक्टिव केस हैं, जो बीते 192 दिन में सबसे कम हैं. वहीं, बीते 24 घंटे में संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 179 रही. इसके बाद, देश में कुल मृतकों की संख्या 4,47,373 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी रेट 97.81 फीसदी पर पहुंच गया है, जो मार्च 2020 के बाद अभी सबसे ज्यादा है.