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नई दिल्ली: Atal Pension Yojana: बुढ़ापे की फिक्र हर किसी को होती है. अगर आप भी अपने रिटायर्मेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) में पैसा लगा सकते हैं. अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. उस समय ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकता है. जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते है. इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है.
अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.
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इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं. इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप केवल के पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है. इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए बस प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे. इस तरह से ये योजना अच्छी प्रॉफिट वाली योजना है.
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यानी इस योजना में अगर आप हर दिन 7 रुपये जमा करते हैं तो आप प्रति माह 5000 रुपये पेंशन पा सकते हैं. वहीं, हर महीने 1000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुरये जमा करने होंगे. और हर माह 2000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये के लिए 126 रुपये और 4000 रुपये मासिक पेंशन के लिए हर महीने 168 रुपये जमा करने होंगे.
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. इसमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. इसके अलावा कुछ मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. कुल मिला कर इस योजना में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है.
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इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी/पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं. एक विकल्प यह भी है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.
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