Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर IT विभाग काफी सख्त हो चुका है, उनसे दोगुनी दर पर TDS वसूला जाएगा, लेकिन क्या इससे आपकी जेब पर कोई असर पड़ेगा, समझिए
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Income Tax Return: अगर आपने बीते सालों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज आपके पास आखिरी दिन है. इसके बाद 1 जुलाई से आपसे ऊंचा TDS वसूला जाएगा, जो कि रेगुलर से दोगुना ज्यादा है. इसलिए बेहतर होगा कि आज और अभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें
हालांकि TDS रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने लगातार दो साल से अपना TDS दाखिल नहीं किया है और TDS की रकम 50,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो उनके लिए आज आखिरी मौका है. 1 जुलाई से ITR दाखिल नहीं करने वाले लोगों के लिए TDS, TCS की दरें 10 से 20 परसेंट होंगी. जो पहले 5 से 10 परसेंट थीं.
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21 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर TDS काटने वालों के लिए एक नई सुविधा शुरू कि है जिसमें आप ये जांच सकेंगे कि आपने अपना आईटी रिटर्न भरा है कि नहीं. हालांकि इंडिविजु्अल्स वित्त वर्ष 2020-21 में कमाई गई इनकम के लिए टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं. अबतक ऊंचा TDS सिर्फ उनसे लिया जाता था, जिनके पास PAN नहीं होता था. लेकिन अब उनसे ज्यादा TDS वसूला जाएगा जिन्होंने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है.
सरकार ने हाल ही में एक नया सेक्शन 206AB जोड़ा है, ये तब लागू होगा जब सेक्शन 139(1) के तहत पिछले साल टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक्सपायर हो जाए. इसलिए आपको बीते दो सालों का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. सरकार ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक 'इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी साफ किया है कि लिस्ट को वित्त वर्ष की शुरुआत में सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जाएगा, इसलिए लोगों को बार-बार कंप्लायंस चेक करने की जरूरत नहीं है.'Chartered Club of India के करन बत्रा के मुताबिक 'वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए इस वित्त वर्ष के रिटर्न को ऊंचे TDS के लिए नहीं गिना जाएगा.'
TDS कई तरह से कटता है, जैसे डिविडेंड, फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज, सर्विस पेमेंट्स, प्रॉपर्टी रेंट या प्रॉपर्टी बेचने पर. अगर आपने इनके लिए बीते दो सालों से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको दोगुना TDS देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न के नए सिस्टम में अब TDS डिडक्टर सिर्फ PAN नंबर डालकर ही आपकी सारी जानकारी हासिल कर सकता है.
इसका जवाब है नहीं, आपकी सैलरी, प्रॉविडेंट फंड पेमेंट समेत कुछ और इनकम को इस नियम से बाहर रखा गया है. करन बत्रा बताते हैं कि नया नियम सैलरी पेमेंट के TDS और प्रॉविडेंट फंड निकासी पर लागू नहीं होता है. लॉटरी और घोड़ों की रेस पर भी नया नियम लागू नहीं होगा. अगर तय सीमा के अंदर कैश निकासी पर TDS कटा है तब भी डबल TDS का नियम लागू नहीं होगा भले ही आपने रिटर्न दाखिल किया है या नहीं.
टैक्स एक्सपर्ट बत्रा के मुताबिक 'अगर आपका TDS अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा है तभी दोगुना TDS कटेगा, अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है.'
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