अगर आपके घर का बिजली बिल 1 लाख से ज्यादा है तो अब आप मौजूदा आयकर फॉर्म नहीं भर सकते
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नई दिल्ली, आयकर विभाग ने अपने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में नए बदलाव किए हैं. अब सामान्य ITR-1 फॉर्म से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है. अगर आपके घर का बिजली बिल 1 लाख से ज्यादा है तो अब आप मौजूदा आयकर फॉर्म नहीं भर सकते. सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल महीने में आयकर रिटर्न भरने के फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है, लेकिन सरकार ने इस बार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तीन जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी. मौजूदा ITR-1 ऐसे लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख से कम है. हालांकि अब इसी में बदलाव हुआ है.
संयुक्त मालिकाना और विदेश यात्रा में 2 लाख खर्च वाले भी ITR-1 के दायरे से बाहर
अधिसूचना के मुताबिक एक लाख का बिल भरने के अलावा घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले और विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालो को भी ITR-1 के दायरे से बाहर कर दिया गया है. ऐसे करदाताओं को दूसरे फॉर्म में रिटर्न भरना होगा, जिसे आने वाले दिनों में अधिसूचित किया जाएगा.
1 करोड़ की जमा राशि वाले भी हैं नए आयकर श्रेणी में आएंगे
आयकर विभाग का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में अपने बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा करता है तो वो भी अब सामान्य आयकर श्रेणी से बाहर हो गए हैं. उनके लिए आईटीआर-1 में रिटर्न भरना वैध नहीं होगा। ऐसे करदाताओं को अलग फॉर्म भरना होगा, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
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