बड़ी राहत: समय से पहले बैंकों को लोन चुकाने पर अब नहीं लगेगा कोई चार्ज
फ्लोटिंग रेट लोन वह लोन होता है जिसमें ब्याज की दर फिक्स नहीं रहती है. यह बाजार आधारित होती है. इसलिए, EMI भी बदलते रहती है.
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकों और NBFCs (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) से कहा कि वह फ्लोटिंग रेट वाले लोन के प्री-क्लोजर या एडवांस क्लोजर पर लगने वाली पेनाल्टी को बंद करे. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि अगर कोई टर्म लोन जो बिजनेस लोन नहीं है, कर्जदाता उसे तय समय से पहले चुकाना चाहता है तो वर्तमान में लगने वाला जुर्माना नहीं वसूला जाए.