चुटकियों में भर जाएगा ITR, आपकी सहूलियत के लिए विभाग ने लॉन्च किया ‘झटपट प्रोसेसिंग’
Advertisement
trendingNow1811996

चुटकियों में भर जाएगा ITR, आपकी सहूलियत के लिए विभाग ने लॉन्च किया ‘झटपट प्रोसेसिंग’

ITR FILING FY 2019-20: डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. साथ ही TDS ,TCS दरों को  25% घटाया गया है. इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी. 

ITR FILING FY 2019-20

नई दिल्ली: अगर आप ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो देर न करें. अब आप चुटकियों में अपना ITR फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने तुरंत ITR File करने के लिए ‘झटपट प्रोसेसिंग’ सेवा की शुरुआत की है. अब कुछ मिनटों में ही आपका ये अहम काम हो जाएगा.

  1. बस कुछ ही दिन बचे हैं 
  2. फटाफट भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
  3. जानें कैसे होगा काम चुटकियों में

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और 4 के लिए झटपट प्रोसेसिंग सेवा की शुरुआत की है. इसकी मदद से आप AY 2020-21 फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने ये भी बताया है कि 20 दिसंबर तक लगभग 3.69 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (AY 2020-21) फाइल कर चुके हैं.

 

31 दिसंबर है आखिरी तारीख

बताते चलें कि इस साल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को कई बार बढ़ाया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब आप अपना FY 2019-20 के लिए ITR 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Tata और Mahindra & Mahindra के कॉमर्शियल वाहनों के बढ़ने वाले हैं दाम, जानिए इसकी वजह

टैक्स में राहत

हाल ही में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया था कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि TDS ,TCS दरों को  25% घटाया गया है. इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी. खासकर नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, यानी प्रोफेशनल को रीफंड तुरंत दिया जाएगा.

 

Trending news