केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नियमों के तहत मंदिर के लिए दिए जाने वाले राशि में टैक्स छूट (Tax Rebate) का प्रावधान होता है. कुछ समय पहले ही मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था. मंदिर निर्माण के लिए सभी तरह के दान इसी ट्रस्ट (Trust) के माध्यम से लिया जा रहा है.
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नई दिल्ली: 5 अगस्त का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है. आज ही राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है. लेकिन इस पावन काम के लिए आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं. अब आप बेझिझक श्रीराम जन्म भूमि (Sri Ram Janmbhoomi) मंदिर निर्माण में दान दे सकते हैं. और अच्छी बात ये है कि खुद मोदी सरकार (Modi Govt) आपको इस दान के लिए टैक्स में छूट देगी.
सेक्शन 80G के तहत मिलेगी छूट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नियमों के तहत मंदिर ट्रस्ट के लिए दिए जाने वाले राशि में टैक्स छूट (Tax Rebate) का प्रावधान होता है. कुछ समय पहले ही मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था. मंदिर निर्माण के लिए सभी तरह के दान इसी ट्रस्ट (Trust) के माध्यम से लिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाले दान को टैक्स छूट में शामिल किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत दी जाएगी.
टैक्स छूट लेने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए दान देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दान देने के बाद इसकी रसीद जरूर लें. इस रसीद में ट्रस्ट का नाम, पैन नंबर, दान देने वाली की सभी जानकारियां लिखी जाती हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax return) फाइल करते वक्त आपको इस रसीद का ब्यौरा भी देना होता है.
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बताते चलें कि मंदिर ट्रस्ट को मिलने वाली आय को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट दी गई है. यह छूट दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों की तरह ही है.