पेंशन खाता (NPS) खुलवाने के लिए ढेर सारे दस्तावेज और लंबा प्रोसेस अब बीते दिनों की बात हो गई है. अब आप मात्र एक डॉक्युमेंट (Document) की मदद से पेंशन खाता (Pension Account) खुलवा सकते हैं.
Trending Photos
नई दिल्ली: अगर आप रिटायरमेंट (Retirement) के बाद अपने पेंशन (Pension) के बारे में चिंतित हैं तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर आ गई है. पेंशन खाता खुलवाने के लिए ढेर सारे दस्तावेज और प्रोसेस अब बीते दिनों की बात हो गई है. अब आप मात्र एक डॉक्युमेंट (Document) की मदद से पेंशन खाता (Pension Account) खुलवा सकते हैं. हम यहां आपको दे रहे हैं इसकी पूरी जानकारी...
सिर्फ आधार कार्ड से ही हो जाएगा काम
पेंशन कोष नियामक (PFRDA) ने NPS खाता खोलने के प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है. अब केवल ऑफलाइन आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ ही खाता खोला जा सकता है. हमारे सहयोगी zeebiz.com के अनुसार आधार के फोटोकॉपी देने की भी जरूरत नहीं है. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (Pfrda) पहले ही E-NPS (जहां NPS खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन Aadhaar के जरिये NPS खाता खोलने की इजाजत दे चुका है.
बदल गया तरीका
ऑफलाइन Aadhaar के साथ verification में आधार की फोटोकॉपी नहीं देनी होती. आवेदन देने वाले को UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) पोर्टल पर जाकर E-NPS के जरिये पासवर्ड सुरक्षित aadhaar एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी होती है. KYC के लिये इसे दिया जा सकता है.
एक छोटे प्रोसेस के बाद तुरंत पैसा जमा करें
इस सुविधा का इस्तेमाल point of presence के जरिए NPS खाता खोलने में भी होता है. डाउनलोड Aadhaar पर UIDAI का डिजिटल हस्ताक्षर होता है. इससे E NPS/Pop उसकी जांच कर सकते हैं. इसमें पहचान और पते का verification हो सकता है. इससे NPS खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं.
PFRDA कोरोना वायरस महामारी के बीच कई तरह की सहूलियतें दे रहा है. ताकि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना पड़े. इससे पहले उसने खाताधारकों को कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी (partial withdrawal) की इजाजत दी थी. जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, माता-पिता के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Indian Railways: सुपरफास्ट होगी यात्रा, इन सात रूट्स पर दौड़ेंगी हाई स्पीड ट्रेन
PFRDA ने साफ किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं है. PFRDA के मुताबिक अभी APY के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.
LIVE TV