21 करोड़ लोग पैन कार्ड से लिंक कर चुके आधार, बढ़ाई गई आखिरी तारीख
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21 करोड़ लोग पैन कार्ड से लिंक कर चुके आधार, बढ़ाई गई आखिरी तारीख

सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को सुनाए गए फैसले में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब तक देश भर से 21.08 करोड़ पैन कार्ड धारक अपना आधार कार्ड पैन से लिंक करा चुके हैं.

अब तक देश में 21.08 करोड़ लोग अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा सकते हैं (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुधवार को सुनाए गए फैसले में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब तक देश भर से 21.08 करोड़ पैन कार्ड धारक अपना आधार कार्ड पैन से लिंक करा चुके हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए 210816676 पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराए जा चुके हैं. वहीं अब तक विभाग की ओर से कुल 41.02 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं.

  1. अब तक देश में 21.08 करोड़ लोग अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा सकते हैं
  2. अब तक विभाग की ओर से कुल 41.02 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं
  3. सीबीडीटी की ओर से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है
  4.  

बढ़ चुकी है लिंक करानो की अंतिम तिथि
सीबीडीटी की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब तक जारी किए गए लगभग 41.02 करोड़ पैन कार्ड में से 40.01 करोड़ पैन कार्ड आम लोगों को जारी किए गए है. वहीं बाकी बजे पैन कार्ड कंपनियों और अन्य आयकरदाताओं को जारी किए गए हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 50 फीसदी पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं.

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किस सेवाओं के साथ आधार कार्ड लिंक करना है जरूरी  
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार के संबंध में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को किन सुविधाओं के साथ जोड़ना अनिवार्य है और किनके साथ उसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं है.

जिन सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है उनमें ये सेवाएं प्रमुख हैं
1) पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है.
2) आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है.
3) कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

 जिन सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं/नहीं है.
1) बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
2) टेलीकॉम सेवा प्रदाता मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को नहीं सकते हैं.
3) सीबीएसई, नीट, यूजीसी आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं.
4) स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।
5) आधार नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

 

 

 

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