Pan-Aadhaar Link: इस बार पैन-आधार को लिंक करने से चूके, तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपये जुर्माना
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Pan-Aadhaar Link: इस बार पैन-आधार को लिंक करने से चूके, तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपये जुर्माना

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य कर दिया है. अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Aadhaar-Pan Linking

नई दिल्ली: पैन कार्ड के बिना किसी भी तरह का पैसे का लेन-देन नहीं किया जा सकता है. अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तब आपके सारे काम अटक जाएंगे. ऐसे में आपने अभी तक उसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए. आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले ही सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य कर दिया है.

  1. इस बार पैन-आधार को लिंक करने से चूके
  2. भरना पड़ेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
  3. जानिए क्या है पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख
  4.  

इस बार हुई चूक तो 10 हजार का जुर्माना 

अगर आप तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 थी इसके बाद ये तारीख बढ़ा कर 30 जून कर दी गई. 

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ये है निर्धारित तिथि 

आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की है. अगर निर्धारित अवधि तक कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको बता दें कि अब आप घर बैठे ही आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. 

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

1. अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
2. इस वेबसाइट में आपको 'Link Aadhaar'का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
3. इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
4. यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
5. इसके  बाद 'Submit' के बटन  पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.

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पैन को लिंक न करने पर प्रभावित होंगी ये सुविधाएं

अगर आप 30 जून, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बैंक में खाता खुलवाने, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने अथवा किसी तरह की स्कॉलरशिप का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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