तय डेडलाइन के अनुसार इस साल सभी पेंशनभोगियों को 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा (Jeevan Pramaan Patra) करना अनिवार्य है. अगर पेंशनभोगी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जायेगी.
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नई दिल्ली: पेंशनभोगियों के लिए काम की खबर है. तय डेडलाइन के अनुसार इस साल सभी पेंशनभोगियों को 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा (Jeevan Pramaan Patra) करना अनिवार्य है. अगर पेंशनभोगी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जायेगी. लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने के बाद पेंशन को आगे जारी रखा जाता है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा (Pensioners Life Certificate) करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है जबकि हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर होती है. लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस डेडलाइन को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया था. आइए जानते हैं आप कैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
आप जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा UDAI द्वारा मान्य फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए. इसके बाद स्मार्टफोन के जरिये ईमेल आईडी औऱ ऐप में बताए गए तरीकों के से जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैं.
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राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से पेंशन हासिल कर रहे लोग 31 दिसंबर तक खुद बैंक शाखाओं में जाकर या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली के जरिए यह प्रमाणपत्र (Pensioners Life Certificate) जमा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए वे अपनी शाखाओं में पर्याप्त कदम उठाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें.
पेंशनर्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इन बैंकों में भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.
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केंद्र सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं. जीवन प्रमाण की वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाकर आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिये डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है. सरकारी बैंकों या पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुक कर सकते हैं. पोस्टमैन या एजेंट के घर आने से पहले आधार नंबर , मोबाइल नंबर, पेंशन नंबर, पेंशन अकाउंट जैसी डिटेल तैयार रखनी होगी.
बताते चलें कि पेशन पाने वाले लोगों को हर साल 30 नवंबर तक अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Pensioners Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. यह प्रमाण पत्र इसलिए जमा करवाया जाता है कि कहीं उनकी मृत्यु के बाद परिवार के बाकी लोग अनुचित तरीके से पेंशन न हासिल करते रहें.