1. ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट तभी रीन्यू किए जाएंगे जब उनके पास FASTag होगा. 2. नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए FASTag को 1 अक्टूबर 2019 से ही अनिवार्य कर दिया गया है 3. 1 अप्रैल 2021 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी FASTag को अनिवार्य किया गया है 4. बिना FASTag के गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकेंगे
नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 25 दिसंबर को जानकारी दी कि एक दिन पहले FASTag के जरिए टोल कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. 24 दिसंबर को फास्टैग के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन हुआ. अब हर रोज 50 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं. अबतक तक 2.20 करोड़ FASTag जारी किए जा चुके हैं.
यहां से ले सकते हैं FASTag 1. टोल प्लाजा 2. राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद पेट्रोल पंप 3. RTO 4 NHAI ऑफिस 5. अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम 6. बैंक्स जैसे ICICI Bank, HDFC Bank Axis Bank 7. My fastag app
1. गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) 2. केवाईसी डॉक्यूमेंट्स 3. ड्राइविंग लाइसेंस 4. वोटर आईडी कार्ड 5. पैन कार्ड 6. आधार कार्ड 7. पासपोर्ट
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