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Flight Denied Boarding Rules: फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर मिलता है पूरा पैसा, मुफ्त खाना और बहुत कुछ, जानिए DGCA के जरूरी नियम

Flight Denied Boarding rules: अगर आप भी फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. सफर के दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब एयरलाइन की तरफ से आपकी फ्लाइट ही कैंसिल (light cancellations Rule) हो जाए या आपकी बोर्डिंग ही न हो,ऐसे में यात्रियों को परेशानी झेलना पड़ती है. लेकिन क्या आपको पता है ऐसी स्थिति में DGCA आपको कई सुविधाएं देता है? सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने पैसेंजर्स को कई राइ्ट्स दिए हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए. आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में.

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DGCA के नियम के अनुसार, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल (flight cancellation) हो जाती है और एयरलाइन की तरफ से  इसकी वैकल्पिक उड़ान से आप सफर करने के इच्छुक नहीं हैं तो उस एयरलाइन को किराया वापस करना होता है. ऐसे में, एयरलाइन CAR सेक्शन 3, सीरीज एम, पार्ट-2 के तहत किराया वापस होने की प्रक्रिया शुरू होती है. यानी आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.

 

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डीजीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, एयरलाइन की तरफ से अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और आप इसके बाद भी सफर करना चाहते हैं तो एयरलाइन की ये जिम्मेदारी है कि बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आपके सफर की वैकल्पिक व्यवस्था करे. यानी आपको अगली फ्लाइट में शिफ्ट किया जाएगा. 

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ये तो थी आपके फ्लाइट की सुविधा.इसके अलावा अगर आप अपने रीयल फ्लाइट से सफर करने और वैकल्पिक फ्लाइट की प्रतीक्षा करने के लिए एयरपोर्ट को जानकारी दे चुके हैं, तो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि आपके भोजन और ब्रेकफास्ट की पूरी व्यवस्था करे.

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DGCA की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर आप एयरलाइन द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं या एयरलाइन के कंट्रोल से परे असाधारण परिस्थितियों के चलते फ्लाइट कैंसिल होता है, तो आप किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे. यानी इस स्थिति में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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दरअसल, खाली सीटों के साथ फ्लाइट कई बार डिपार्चरनहीं होती है, ऐसी स्थिति में एयरलाइन्स आमतौर पर सीमित लिमिट तक फ्लाइट्स को ओवरबुक करती हैं. किसी खास फ्लाइट पर ओवरबुकिंग के मामले में ज्यादा पैसेंजर फ्लाइट के लिए रिपोर्ट करते हैं. ऐसे में एयरलाइन आपको बोर्डिंग से इनकार कर सकती है. लेकिन इसके लिए भी आपके पास राइट्स हैं.

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अगर आपके पास कन्फर्म फ्लाइट टिकट है और फ्लाइट डिपार्चर से पहले तय समय के भीतर आप एयरपोर्ट आ चुके हैं. और आप अपनी मर्जी से अपनी सीट छोड़ते हैं तो एयरलाइन अपने हिसाब से बेनिफिट या सुविधाएं ऑफर कर सकता है . लेकिन अगर आप सफर करना चाहते हैं और सीट खाली नहीं करना चाहते हैं तो इस स्थिति में एयरलाइन को CAR, Section 3, Series M, Part IV के मुताबिक पैसेंजर को रिफंड के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा.

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