सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (Central Motor Vehicles Act, 1989) में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब लोगों को कार या बाइक खरीदते समय नॉमिनी (Nominee) बनाने की सुविधा मिलेगी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में नॉमिनी बनाने से मालिक की मृत्यु के बाद गाड़ी बिना किसी कागजी कार्रवाई के नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर्ड या ट्रांसफर हो जाएगी.
अब गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त नॉमिनी बना सकेंगे. आरसी (RC) में नॉमिनी बनाने से गाड़ी के मालिक की मृत्यु के बाद ये नॉमिनी के नाम पर रजिस्टर्ड या ट्रांसफर हो जाएगी.
अभी तक, गाड़ी के मालिक की मौत होने पर उसे किसी परिजन के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती थी, जिसके नियम हर राज्य में अलग थे. इसके अलावा उन्हें कई ऑफिसेज के चक्कर भी लगाने पड़ते थे.
हालांकि अब नियम बदल गए हैं. रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनी घोषित किया जा सकता है. इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए किया जा सकता है. मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, गाड़ी मालिक को नॉमिनी का सिर्फ पहचान प्रमाण जमा करना होगा.
अधिसूचना के अनुसार, गाड़ी मालिक की मृत्यु होने के बाद अगर नॉमिनी को गाड़ी मिलती है तो उसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी (RTO) के पास इस बाबत सूचित करना होगा. इसे लेकर अथॉरिटी के पास नॉमिनी को गाड़ी मालिक की मौत के तीन महीने के भीतर फॉर्म-31 भरकर जमा करना होगा. इसके तहत नॉमिनी को ओनरशिप का ट्रांसफर अपने नाम पर करने के लिए आवेदन करना होगा.
इस नियम में बदलाव के लिए 27 नवंबर 2020 को प्रस्ताव पेश किया गया था. जिसके बाद सरकार ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे. प्राप्त सुझावों पर गौर करने के बाद संशोधित प्रस्ताव में एक अतिरिक्त प्रस्ताव जोड़ा गया, कि गाड़ी मालिक की मृत्यु के बाद कानूनी तौर पर गाड़ी का मालिक होने वाले नॉमिनी का पहचान पत्र पेश करना होगा.
ट्रेन्डिंग फोटोज़