कार (Car) और टू-व्हीलर (two wheeler) चलाने वालों के लिए बीते कुछ दिनों में कई नए नियम आए हैं, और कुछ नियमों पर अभी बात चल रही हैं, जो जल्द ही लागू हो सकते हैं. क्या हैं वो नए नियम और कौन से नियम आने वाले हैं. आपको बताते हैं.
सरकार ने Ola, Uber जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस 'Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020' जारी की. जिसके तहत कोई भी टैक्सी एग्रीगेटर अब मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेगा. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में तय किया है कि पीक आवर में भी Ola, Uber का किराया बेस फेयर से डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं हो सकता है.
Ola, Uber के ड्राइवर या यात्री बुकिंग कंफर्म होने के बाद बिना किसी वैध कारण के अगर राइड कैंसिल करते हैं तो 10 परसेंट की पेनल्टी लगेगी. इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पहले तो ड्राइवर का फोन आता है और ये पूछने के बाद कि यात्री को कहां जाना है, कोई न कोई बहाना बनाकर राइड कैंसिल कर देता है.
टैक्सी एग्रीगेटर्स के हित के लिए अब उन्हें 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता. कंपनियों को ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कवर भी देना होगा. साथ ही कुल किराए को 80 परसेंट ड्राइवर को देना होगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित (Nominee) कर सकेगा. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है. इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी.
टू-व्हीलर चलाने वाले अब कोई भी हेलमेट पहनकर सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकेंगे उन्हें BIS (Bureau of Indian Standards) हेलमेट (Helmets) ही पहनने की इजाजत है. Ministry of Road Transport and Highways ने बयान जारी कर रहा कि ऐसा करने के पीछे हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाने की कोशिश है. सरकार का ये फैसला घटिया क्वालिटी के हेलमेट के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है. यानि अब से 200 रुपये के सड़क छाप हेलमेट लगाकर आप बाइक या स्कूटर नहीं चला सकेंगे.
PUC (pollution under control) सर्टिफिकेट को लेकर सरकार बड़ा फैसला करने वाली है. देश में सभी गाड़ियों के लिए यूनिफॉर्म PUC सर्टिफिकेट लागू किया जा सकता है. ये एक QR कोड के जरिए आएगा, जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, एमिशन लेवल वगैरह. सड़क परिवहन मंत्रालय ने Central Motor Vehicle Rules में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिए हैं. इस नियम से गाड़ियों की चोरी पर भी लगाम लगेगी.
पुरानी गाड़ियों (Vintage Vehicles) के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने Central Motor Vehicle Rules 1989 के तहत सुझाव मंगाए हैं. सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अभी विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई नियम नहीं है. इसलिए एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू करने की जरूरत है. कोई भी मोटरसाइकिल या कार जो 50 साल या इससे ज्यादा पुरानी है तो उसे विंटेज मोटर व्हीकल कहने का प्रस्ताव है.
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