PM Awas Yojana: पीएम आवास के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, जान लीजिए वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन
Advertisement
trendingNow11129350

PM Awas Yojana: पीएम आवास के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, जान लीजिए वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन

PM Awas Yojana: सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. 

PM Awas Yojana

नई दिल्ली: PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है. पीएम आवास योजना का लाभ लेने नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा. आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है. 

  1. पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बदलाव 
  2. अब पाँच साल रहना अनिवार्य वरना नहीं मिलेंगे घर
  3. फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट

पीएम आवास के तहत नियमों में हुआ बदलाव 

दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी. 

ये भी पढ़ें- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इस महीने सैलरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपये का एरियर

फ्री होल्ड नहीं होंगे फ्लैट

इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- LPG Subsidy: रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का नया प्लान! जानिए अब किसके खाते में आएंगे पैसे

क्या कहते हैं नियम?

इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. 

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Trending news