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नई दिल्ली: PM Kisan scheme/PM kasan maandhan pension scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. इसके तहत अब तक 8 किस्त यानी 16000 रुपये किसानों के खाते में आ चुके हैं. और अब किसानों को नौवीं किस्त का इंतजार है. किसानों की आर्थिक मदद के लिए और सिक्योर बुढ़ापे के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना (PM kasan maandhan pension scheme) भी शुरू की है.
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दिया जएगा. खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा. इस स्कीम के कई बेहतरीन फीचर और बेनिफिट्स हैं.
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पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की है. इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है. इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है.
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. आयु प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. खेत की खसरा खतौनी
6. बैंक खाते की पासबुक
7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज फोटो
इस स्कीम में रजिस्टर्ड किसान को उम्र के हिसाब से मंथली निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद मिनिमम 3000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना गारंटीड पेंशन मिलेगी. इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली निवेश करना होगा. पीएम किसान मानधन में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. फैमिली पेंशन में सिर्फ पति/पत्नी ही शामिल हैं.
पीएम किसान स्कीम के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्त यानी 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये रकम किसान के खाते में सीधा जारी की जाती है. इसके खाताधारक अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा. साथ ही अगर किसान ये विकल्प चुनें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं 3 किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा. यानी, इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे.
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