विशेष मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के मामले सुनने वाली न्यायाधीश एम एस आज्मी की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया.
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मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की पत्नी अमि मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. नीरव मोदी दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का मुख्य आरोपी है.
विशेष मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के मामले सुनने वाली न्यायाधीश एम एस आज्मी की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नीरव मोदी (48) और अन्य आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले दाखिल अनुपूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया.
ईडी का आरोप है कि अमि मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया. संदेह है कि यह घोटाले की कमाई का पैसा था.
ईडी ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया. इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है.
समझा जाता है कि ईडी ने अनुपूरक आरोपपत्र में इस घोटाले में अमि मोदी की भूमिका और उसके द्वारा धन को इधर उधर करने का उल्लेख किया है. ईडी ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र पिछले साल मई में दाखिल किया था.