Railway News: ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे र‍िश्‍तेदारों के ट्रेन ट‍िकट, IRCTC ने बताई क्‍या है हकीकत
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Railway News: ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे र‍िश्‍तेदारों के ट्रेन ट‍िकट, IRCTC ने बताई क्‍या है हकीकत

IRCTC: आईआरसीटीसी ने बताया क‍ि आप अलग-अलग सरनेम वाले लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं. आप IRCTC अकाउंट से एक ही बार में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं.

Railway News: ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे र‍िश्‍तेदारों के ट्रेन ट‍िकट, IRCTC ने बताई क्‍या है हकीकत

IRCTC Online Ticket Booking: अगर आप भी अक्‍सर सफर करने के ल‍िए ट्रेन का ऑनलाइन ट‍िकट बुक कराते हैं तो यह खबर आपके काम की है. प‍िछले कुछ द‍िन में सोशल मीड‍िया पर रेलवे ट‍िकट बुक‍िंग को लेकर शेयर की जा रही जानकारी में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि यद‍ि किसी यात्री का सरनेम (surnames) बुकिंग करने वाले व्यक्ति से अलग है तो ऐसे लोग साथ में टिकट बुक नहीं करा पाएंगे. लेक‍िन यह जानकारी गलत है और इस पर आईआरसीटीसी (IRCTC) ने संज्ञान लेते हुए सही जानकारी दी है.

IRCTC ने बताया-अफवाहें झूठी और गुमराह करने वाली

आईआरसीटीसी (IRCTC) ने एक्‍स पोस्‍ट के जर‍िये बताया क‍ि सोशल मीडिया पर ई-टिकट बुक‍िंग को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. IRCTC ने बताया क‍ि ये अफवाहें 'झूठी और गुमराह करने वाली' हैं. IRCTC ने बताया क‍ि आप अलग-अलग सरनेम वाले लोगों के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं. आप अपने IRCTC अकाउंट से एक ही बार में परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं. भले ही आपका और सरनेम एकदम अलग हो.

हर महीने बुक करा  सकते हैं 24 ट‍िकट
आपको बता दें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही खबरों में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि यद‍ि यात्र‍ियों के सरनेम अलग-अलग हैं तो उन्‍हें साथ में टिकट नहीं म‍िलेंगे. लेकिन IRCTC की तरफ से इन खबरों को 'झूठी और गुमराह करने वाली' बताया गया है. साथ ही यह भी बताया क‍ि आप अपने IRCTC अकाउंट से पहले की ही तरह हर महीने 12 ट‍िकट की बुक‍िंग कर सकते हैं. लेक‍िन यद‍ि आपने अपने अकाउंट को आधार से ल‍िंक कराया हुआ है तो आप महीने में 24 ट‍िकट बुक करा सकते हैं.

IRCTC ने यह भी बताया कि आप अपनी पर्सनल आईडी का यूज करके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह क‍ि पर्सनल आईडी से बुक कराई गई टिकट सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल के लिए हैं, इन्हें बेचा नहीं जा सकता. अगर आप इन टिकट को बेचने की कोशिश करते हैं तो यह गैरकानूनी होगा और इसे रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध माना जाएगा.

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